फगवाड़ा निवासी सुरेन्द्र मित्तल ने राधे माँ के खिलाफ कपूरथला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करायी थी और राधे को लेकर कई खुलासे भी किये थे। लेकिन लम्बे समय तक पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही न होने के कारण सुरेन्द्र ने पंजाब - हरयाणा हाईकोर्ट में कार्यवाही न होने को लेकर याचिका दायर की थी और कार्यवाही कराने की अपील की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस पुलिस से जवाब मांगा है कि इसमें आपराधिक मामला बनता है या नहीं और अगर आपराधिक मामला बनता है तो FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? हाईकोर्ट ने यह जवाब 13 नवंबर से पहले मांगा है। सुरेन्द्र का आरोप है कि राधे माँ ने फगवाड़ा में खुद को देवी होने का दावा किया था और अपनी पूजा करवाने की कोशिश की थी। सुरेन्द्र मित्तल ने इसका विरोध किया तो राधे माँ को लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन मुम्बई जा कर फिर उसने अपने आप को देवी का अवतार बताया। राधे माँ ने सुरेन्द्र मित्तल को फोन पर धमकियां दीं और अश्लील बातें कहीं। जिसके बाद सुरेन्द्र ने पंजाब पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन सारे सबूत दे देने के बाद भी शिकायत दर्ज न किये जाने पर सुरेन्द्र ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर FIR दर्ज करने की मांग की । जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि राधे माँ भी उन बाबाओं में से एक है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है।
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