अबु सलेम सहित मुम्बई धमाके के अन्य दोषियों को सुनाई गई सजा

1993 में हुए मुम्बई बम धमाके के दोषियों को आज मुम्बई की टाडा कोर्ट ने सजा सुनाई है। 24 सालों से चल रहे इस मामले पर आज मुम्बई की टाडा कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। मुम्बई बम धमाके में शामिल मुजरिमों को आज कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोर्ट के फैसले के अनुसार अबु सलेम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि अबु सलेम मुम्बई बम धमाके का आरोपी जो बाद में दोषी साबित भी हुआ। अबु सलेम पर आरोप था कि उसने धमाके के लिए हत्यार मुहैया किये और बांटे थे। इसलिए कोर्ट ने अबु सलेम को 2 लाख रुपये जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मुम्बई धमाके के दूसरे दोषी रेयाज सिद्दीकी को 10 साल उम्रकैद की सजा सुनाई गई है इस पर आरोप था कि इसने अबु सलेम को गुजरात जाने के लिए गाड़ी दी थी। और मुम्बई धमाके में दोषी करार दिए गए ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा सुनाई गई है क्योंकि इस पर संगीन आरोप थे। इस पर आरोप यह था कि धमाके के लिए होने वाली मीटिंग में यह शख्स शामिल था। इसलिए कोर्ट ने इसको फांसी की सजा सुनाई है।

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